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Uttrakhand Shadi Anudaan Yojana आवेदन फॉर्म, लाभ एवं पात्रता
Uttrakhand Shadi Anudaan Yojana आवेदन फॉर्म, लाभ एवं पात्रता: दोस्तों जैसा की आप सभी को पता है! सभी राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है! उत्तराखंड की सरकार के द्वारा राज्य की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है! इस योजना का नाम है Uttrakhand Shadi Anudaan Yojana इस योजना के भीतर सरकार के द्वारा राज्य की गरीब वर्ग की बेटियों को प्रदान किया जाता है! इस योजना के भीतर राज्य सरकार बेटियों की शादी के लिए अनुदान की सहायता प्रदान की जाएगी!
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना एक सरकारी योजना है जो उत्तराखंड राज्य के निवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना विवाह के लिए आर्थिक समर्थन प्रदान करती है और विवाहित जोड़े को आर्थिक बोझ से राहत देती है!इस योजना का लाभ विशेष रूप से कमजोर परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा! दोस्तों यदि आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं और आप भी इस योजना के भीतर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं! तो आप को इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा!
Uttrakhand Shadi Anudaan Yojana
इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गयी है! योजना का लाभ राज्य के सभी BPL परिवारों को दिया जायेगा! इस योजना का लाभ उत्तराखंड के ऐसेपरिवार की बेटियों को दिया जायेगा! जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं! जिन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उन के माता पिता बेटियों की शादी के लिए धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं! भीतर सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, परिवार के प्रथम दो पुत्रियों के विवाह के लिए शादी अनुदान प्रदान किया जाता है! बता दें की राज्य सरकार के द्वारा पात्र बेटियों को 50 हजार रूपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी! अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी!
Information about Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सरकारी योजना है जो विवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, विवाह एवं शादी के समय विवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है।
यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:
पात्रता: उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है। पात्रता मानदंड और योजना के लाभ की जानकारी के लिए आपको उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जांच करनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया: योजना में लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक हो सकता है!
The objective of Uttarakhand Shadi Anudan Yojana
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करना है! ताकि बेटी की शादी आसानी से हो सके और शादी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो! इस योजना का लाभ अनुसूचित जाती की पुत्रियों को या BPL परिवार की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो बेटियों को दिया जायेगा!
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Benefits and Features of Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के निम्नलिखित लाभ और विशेषताएं हो सकती हैं:
आर्थिक सहायता: योजना के तहत, विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह शादी समय में आर्थिक बोझ से राहत प्रदान करता है और परिवार को आराम से शादी की आयोजना करने की संभावना देता है।
आवास सुविधा: शादी अनुदान योजना के तहत, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले विवाहित जोड़ों को आवास सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। इससे उन्हें सुरक्षित और आवास की समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
सामग्री की सहायता: योजना के तहत, शादी के लिए आवश्यक सामग्री और उपयोगी वस्त्रों की सहायता भी प्रदान की जा सकती है। इससे विवाहित जोड़े को विवाह समारोह के लिए आवश्यक चीजें प्राप्त हो सकती हैं।
आर्थिक समर्थन: शादी अनुदान योजना नवयुवक-नवयुवतियों को आर्थिक समर्थन प्रदान करती है!
Eligibility for Uttarakhand Shadi Anudan Yojana
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी उत्तराखहांड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए!
- इस योजना के भीतर आवेदन के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष से काम नहीं होनी चाहिए!
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिलायें जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वह विधवा पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं!
- BPL श्रेणी और अंत्योदय कार्ड धारक सभी इस योजना के लिए पात्र होंगे! जिस के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये से कम है!
- एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को ही इस योजना के भीतर पात्र माना जायेगा!
Documents required for Uttarakhand Shaadi Anudan Yojana
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- अंत्योदय राशन कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाणपत्र
- दुल्हन की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र
- शादी का पंजीयन कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र
- दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड
- शादी का प्रमाणपत्र शादी का कार्ड
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- दूल्हा दुल्हन की परिवार रजिस्टर की नक़ल एवं जाति प्रमाण पत्र द्वारा निर्गत
- Aadhaar Card of Beneficiary
- Antyodaya Ration Card
- BPL Ration Card
- Widow pension certificate
- Bride’s date of birth certificate
- marriage certificate from marriage registrar office
- Groom’s Birth Certificate/Aadhaar Card
- marriage certificate wedding card
- bank account
- mobile number
- Issued by copy of family register of bride and groom and caste certificate
Process to apply under Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2023
- इस योजना के भीतर आवेदन करने के लिए सब से पहले आप को समाजकल्याण विभाग उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा!
- अब आप के सामने इस का होम पेज ओपन हो कर के आएगा!
- यहां पर आप को आवेदन फॉर्म का एक विकल्प दिखाई देगा!
- यहां पर आप को विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजना के लिए आवेदनपत्र की लिस्ट आ जाएगी!
- अब आप के सामने विभिन्न पेशिओं और अनुदान योजना के लिए आवेदन पत्र के विकल्प को Click करना होगा!
- इस के बाद आप के सामने पेंशन और अनुदान योजना के लिए आवेदन पत्र की लिस्ट ओपन हो कर के आ जाएगी!
- अब आप को इस लिस्ट में निराश्रित विधवा की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता और अनुसूचित जाती के व्यक्तियों की पुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता का विकल्प नजर आएगा!
- यहां पर आप को अपनी श्रीनि के हिसाब से सेलेक्ट करना होगा!
- अब आप के सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो कर के आ जायेगा!
- इसके बाद आप को डाउनलोड के विकल्प को क्लिक कर के उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के फॉर्म को डाउनलोड कर लेना होगा!
- इस के फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल लेनी होगी!
- अब आप को फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा!
- इस के बाद आप को सभी जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ में अटैच करना होगा!
- इस के बाद में आप को इस फॉर्म को अपने क्षेत्र के समाज कल्याण ऑफिस में जा कर के जमा कर देना होगा!