Ration Card New Rule 2022/राशन कार्ड नहीं होंगे निरस्त सरकार ने जारी किया आदेश
Ration Card New Rule 2022/राशन कार्ड नहीं होंगे निरस्त सरकार ने जारी किया आदेश: वर्तमान में राशन कार्ड सरेंडर/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में मीडिया पर तमाम प्रकार की भ्रामक खबरों को प्रसारित किया जा रहा है! कार्यवाही के सम्बन्ध में इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया द्वारा तथ्यों से परे और भ्रामक ख़बरें प्रकाशित/प्रसारित की जा रही हैं! जो की बिलकुल भी सही नहीं हैं! लोगों को गुमराह किया जा रहा है!
प्रकरण में सही जानकारी यह है की पात्र ग्रहस्ती राशन कार्डों की पात्रता अपात्रता के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 7 Oct 2014 में विस्तृत मानक निर्धारित किये गए हैं! उक्त मानकों का पुनः निर्धारण वर्तमान में नहीं किया गया है! पात्रता अपात्रता की कोई नयी शर्त या नियम लागू नहीं किया गया है!
प्यारे दोस्तों मै यह भी स्पष्ट कर दूँ! सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित पक्का मकान बिजली कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन, गौ पालक होने के आधार पर किसी भी कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है! इसी तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गयी है!
Ration Card New Rule 2022
रिकवरी के विषय में शासन स्तर से और खाद्यायुक्त office से कोई भी निर्देश जारी नहीं किये गए हैं! रिकवरी के विषय में फैलाई जा रही खबरे पूरी तरह से भ्रामक और असत्य हैं! इसलिए इस प्रकार की फैलाई जा रही ख़बरों का खंडन किया जाता है! यहाँ यह भी उल्लेखनीय है! की विभाग हमेशा पात्र धारकों को नियमों के अनुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नये राशन कार्ड निर्गमित करता है! और विगत 2 वर्ष अर्थात 01/apr/2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नए राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लोगों को जारी किये जा चुके हैं!
इस सम्बन्ध में पात्र ग्रहस्थी राशन कार्ड धारकों के लिए निर्धारित अपात्रता शर्तें शासनादेश दिनांक ०7/Oct/2014 में निर्धारित एक्सक्लू जन क्राइटेरिया निम्नलिखित है: सिलेक्शन list से निष्काशन का आधार एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पात्र ग्रहस्ती के लिए निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया शासनादेश के अनुसार नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र 1 समस्त आयकर दाता!
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1- समस्त आयकर दाता 2 ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व
2- ऐसे परिवार जिस के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में! 04 पहिया वाहन और AC, चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर हार्वेस्टर! अथवा 5 KBA या उस से अधिक क्षमता वाता अनुकूलित यन्त्र (AC)! अथवा 5 KBA का जनरेटर या इस से अधिक क्षमता का जनरेटर हो!
3- ऐसे परिवार जिस के किसी सदस्य के स्वामित्व में! 3 ऐसे परिवार जिस के किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्यों के साथ! अकेले या परिवार में अन्य सदस्यों के साथ 100 वर्गमीटर से अन्य सदस्यों के स्वामित्व में! 5 एकड़ से अधिक संचित अधिक का स्वयं का खरीदा हुआ प्लाट!, बुंदेलखंड और सोनभद्र जनपद में कैमूर और स्वयं का बनवाया हुआ मकान!, 100 वर्गमीटर से ज्यादा पर्वत वाला के दक्षिण क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ कारपेट एरिया! का आवासीय फ्लेट हो!
4- ऐसे परिवार जिस के किसी सदस्य के स्वामित्व में!, चार ऐसे परिवार जिन के सभी सदस्यों की आय रुपया! या अकेले अन्य सदस्यों के साथ 80 वर्ग मीटर! या दो लाख प्रत्येक वर्ष से ज्यादा हो! उस से ज्यादा कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो
5- ऐसे परिवार जिन के सदस्यों के पास एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस हों!
6- ऐसे परिवार जिस के सभी सदस्यों की आय 3 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक हो!
इस प्रकार की फैलाई जा रही सभी प्रकार की खबरे पूर्ण रूप से भ्रामक और असत्य हैं!